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पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण मामले में महिला को 16 माह की सजा

गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कैलाश जोशी के कोर्ट ने पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण के एक वर्ष पुराने मामले में उसी गांव की एक महिला को दोषी पाते हुए 16 माह की सजा सुनायी है.

गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कैलाश जोशी के कोर्ट ने पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण के एक वर्ष पुराने मामले में उसी गांव की एक महिला को दोषी पाते हुए 16 माह की सजा सुनायी है. बताया जाता है कि 21 अगस्त 2024 को मांझा थाने के चमनपुरा गांव की पांच नाबालिग लड़कियों का बहला-फुसलाकर उसी गांव के सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मधु देवी ने अपहरण कर लिया था. बाद में पुलिस ने पटना जंक्शन से मधु देवी के साथ ही पांचों लड़कियों को बरामद किया था. मामले को लेकर मांझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. महिला उसी समय से जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष से एपीपी रमन चंद्र मिश्रा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने महिला को 16 माह की सजा सुनाई. कोर्ट ने महिला के जेल में बिताये गये समय को सजा की अवधि में समाहित करने का आदेश भी दिया है.

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