गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को हथुआ प्रखंड के बरी रायभान पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. इसमें बाल विवाह मुक्त भारत, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी. कार्यक्रम में अधिवक्ता संजय कुमार गुप्ता तथा पीएलवी नवनीत कुमार की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं नालसा द्वारा चलाये जा रहे 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत पर लोगों को बाल विवाह न करने, बाल विवाह से बच्चा या बच्ची को होनेवाले नुकसान, बाल विवाह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, अगर कहीं बाल विवाह हो रहा हो, तो इसकी सूचना बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को देने आदि के बारे में बताया गया. कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत है और कार्य स्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का मामला होता है, तो वह महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती हैं एवं कमेटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी. कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किया गया एवं उक्त योजनाओं के बारे में भी उपस्थित आम जनता को जागरूक किया गया. कार्यक्रम में बरीरायभान पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित हुए.
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