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गोपालपुर और फुलवरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष से कोर्ट ने किया जवाब तलब

Updated at : 15 Oct 2025 7:34 PM (IST)
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गोपालपुर और फुलवरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष से कोर्ट ने किया जवाब तलब

गोपालगंज. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय शैलेंद्र कुमार राय के कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए गोपालपुर और फुलवरिया के तत्कालीन थानाध्यक्षों से शोकॉज करते हुए कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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गोपालगंज. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय शैलेंद्र कुमार राय के कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए गोपालपुर और फुलवरिया के तत्कालीन थानाध्यक्षों से शोकॉज करते हुए कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि कोर्ट ने गोपालपुर तथा फुलवरिया थानों के शराब कांड के आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किया था. लेकिन सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब कोर्ट ने दोनों थानाध्यक्षों के खिलाफ पहले धारा 51 का नोटिस जारी किया. फिर स्मार पत्र जारी किया लेकिन इसके बाद भी दोनों थानाध्यक्षों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई जवाब भी नहीं दिया, तब कोर्ट ने 18 अक्टूबर की अगली तिथि निर्धारित करते हुए शोकॉज जारी करते हुए कहा कि क्यों न आप लोगों को दंडित किया जाये. यदि उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि इसके संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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