गोपालगंज. एसीजेएम अजय कुमार के कोर्ट ने प्रेमी से मिलने गयी युवती पर चाकू से हमला करने के आरोपित उसके भाई की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अभियोजन पक्ष से एसडीपीओ अनूप कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम नाथ साहू की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी. अब उसे जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जाना पड़ेगा. मालूम हो कि गत 30 अक्तूबर को कटेया थाने के खालगांव की एक युवती अपने प्रेमी से मिलने पंचदेवरी बाजार गयी हुई थी. इसी दौरान उसके भाई नीरज बैठा ने आकर उसकी गर्दन तथा पीठ पर कई जगह चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी. मामले को लेकर युवती ने अपने भाई के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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