किशोर को यातायात स्वयंसेवी के रूप में 30 दिन सेवा करने की मिली सजा

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किशोर को यातायात स्वयंसेवी के रूप में 30 दिन सेवा करने की मिली सजा

गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी मामले के आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर यातायात स्वयंसेवी के रूप में ट्रैफिक पुलिस गोपालगंज के साथ 30 दिन सेवा करने की सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी मामले के आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर यातायात स्वयंसेवी के रूप में ट्रैफिक पुलिस गोपालगंज के साथ 30 दिन सेवा करने की सजा सुनायी है. पांच जनवरी 2016 को आरोपित किशोर युवती के घर में गलत नीयत से घुस गया था. मामले को लेकर युवती की मां ने आरोपित किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मालूम हो कि घटना के समय वह किशोर था. सुनवाई के दौरान बोर्ड के सामने किशोर ने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाये. उसने यह भी कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है. ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे ट्रैफिक पुलिस गोपालगंज के साथ यातायात स्वयंसेवी के रूप में 30 दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी. 30 दिन बाद ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी अपना प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड को देंगे कि किशोर ने निर्धारित समय तक ठीक से सेवा की है.

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