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रेवतिथ में लोगों को दी गयी कानून व मौलिक अधिकार की जानकारी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में जानकारी दी

गोपालगंज. बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतिथ सामुदायिक भवन परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

गोपालगंज. बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतिथ सामुदायिक भवन परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, विधिक सहायता आदि विभिन्न विषयों पर पैनल अधिवक्ता यासर अराफात एवं पीएलवी अनवर हुसैन की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, सूचना प्रदान करने की समयावधि कितनी होती है. राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सभी माता-पिता एवं अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी. विभिन्न पहलुओं के तहत टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं पात्र व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी के लिए मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया. कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच पीएलवी अनवर हुसैन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किये गये एवं इन योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया.

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