गोपालगंज.
कुचायकोट थाना के इसुआपुर गांव में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के आरोपों को सत्य मानते हुए एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है. इस कांड में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आयेगा. इस मामले का स्पीडी ट्रायल चल रहा था. ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक जयराम साह व वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किये. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह ठोस सबूत नहीं दे पाये. दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य सुनने के बाद कोर्ट ने पति को हत्या का दोषी पाया. कोर्ट से दोषी करार दिये जाने के बाद आरोपित अरविंद मिश्र को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.घटना का वीडियो फुटेज बना साक्ष्य
अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सच्चिदानंद दुबे व उनकी पत्नी आशा देवी ने कोर्ट में हर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया. कोर्ट में घटना के बाद का एक वीडियो भी दिया गया, जिसमें स्पष्ट दिखा कि हत्या के बाद शव को पंखे से लटका दिया गया था. यह वीडियो इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना. इसके अलावा, डॉक्टर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी बयान दर्ज कराया गया.
तीन बच्चों की मां थी मृतका निक्की देवी
मृतका को 12 वर्षीया बेटी और दो बेटे हैं. घटना के बाद मृतका के परिजनों को सूचना दी गयी कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही निक्की देवी की मां और पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन घर के सभी लोग फरार हो चुके थे. इसके बाद कुचायकोट पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू की और कुचायकोट थाना कांड संख्या 308/2023 दर्ज किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है