Gopalganj News : सड़क दुर्घटना में मुआवजा लेकर हत्या का दर्ज कराया था केस, सूचक को कोर्ट ने भेजा जेल

Updated at : 13 Feb 2025 10:07 PM (IST)
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Gopalganj News : सड़क दुर्घटना में मुआवजा लेकर हत्या का दर्ज कराया था केस, सूचक को कोर्ट ने भेजा जेल

Gopalganj News : बेटे की सड़क हादसे में मौत होने के बाद पट्टीदारों पर हत्या का फर्जी केस करना पिता को महंगा पड़ गया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने सूचक को गिरफ्तार कराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है

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गोपालगंज. बेटे की सड़क हादसे में मौत होने के बाद पट्टीदारों पर हत्या का फर्जी केस करना पिता को महंगा पड़ गया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने सूचक को गिरफ्तार कराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. ये पूरा मामला तीन साल पुराना है.

दर्ज किया था झूठा केस

सड़क हादसे में बेटे की मौत होने पर सरकार से मुआवजा लेने के बाद मृतक के पिता ने पट्टीदारों पर हत्या का झूठा केस किया था. न्यायालय के इस फैसले के बाद गलत करनेवाले और दूसरे को झूठे केस में फंसानेवाले सूचक पर कार्रवाई शुरू हो गयी है. वहीं, बेगुनाह पट्टीदारों को झूठे केस से राहत मिली है.

यह है पूरा मामला

एक जून 2022 को सड़क हादसे में जादोपुर निवासी नसरूद्दीन देवान के पुत्र शहजाद अली उर्फ बिस्मिल्लाह की सड़क हादसे में मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता ने क्लेम केस में मुआवजा प्राप्त किया और पुन: पूर्व के विवाद के चलते अपने पट्टीदारों को फंसाने के लिए दुर्घटना को हत्या बताकर परिवाद पत्र दाखिल किया और झूठी गवाही दी. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि सूचक ने अपने पुत्र शहजाद अली उर्फ बिस्मिल्लाह की सड़क हादसे में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी में सुनवाई

न्यायालय के समक्ष मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सूचक जिले के जादोपुर निवासी नसरूद्दीन देवान पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सीजेएम कोर्ट ने अपने पीठ लिपिक को ही लिखित परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही सूचक को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है. इसके अलावा मामले की सुनवाई व अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शैलेश कुमार के न्यायालय में भेजा गया है.

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