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AK-47 बरामदगी मामले में गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा को मिली 10 साल की सजा, देना होगा 50 हजार जुर्माना

Updated at : 13 Feb 2025 5:32 PM (IST)
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AK-47 बरामदगी मामले में गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा को मिली 10 साल की सजा, देना होगा 50 हजार जुर्माना

Gopalganj Civil Court

Gangster Munna Mishra : कुख्यात गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा को गोपालगंज सिविल कोर्ट ने सजा सुनते हुए कि अगर वो जुर्माना नहीं भरेंगे तो 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. इसके खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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Gangster Munna Mishra : गोपालगंज की जिला अदालत ने AK-47 की बरामदगी के मामले में गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मुन्ना मिश्रा जुर्माना राशि जमा नहीं करेंगे तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा

चार साल पहले किया गया था गिरफ्तार

चार साल पहले कटेया थाना पुलिस ने पानन महुअवा के रहनेवाले गैंगेस्टर मुन्ना मिश्रा को एके-47 राइफल के साथ गिरफ्तार किया था. इस दौरान पुलिस ने मिश्रा से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी, जिसके बाद उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. मुन्ना मिश्रा के खिलाफ कुल 30 से ज्यादा अपराधिक मामलों में ट्रायल चल रहा है, जिसमें हत्या, रंगदारी, और अन्य गंभीर अपराधों के मामले शामिल हैं.

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क्या बोले सिविल कोर्ट के एपीपी

गोपालगंज सिविल कोर्ट के एपीपी जयराम साह ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं, इसलिए सजा सख्त होनी चाहिए. इस फैसले से इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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