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फ्रॉड कांड में न्यायालय ने जारी किया इश्तेहार, कटेया थानेदार को आदेश

Updated at : 12 Dec 2025 4:54 PM (IST)
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फ्रॉड कांड में न्यायालय ने जारी किया इश्तेहार, कटेया थानेदार को आदेश

कोर्ट ने 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कटेया थाना के पड़रिया गांव निवासी आरोपित राजकुमार भगत के खिलाफ 11 अक्तूबर को गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था.

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गोपालगंज. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार के कोर्ट ने 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कटेया थाना के पड़रिया गांव निवासी आरोपित राजकुमार भगत के खिलाफ 11 अक्तूबर को गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था. कटेया थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने पर 13 नवंबर को कोर्ट ने उपरोक्त वारंट का तामिला करने की मांग की थी. लेकिन जब अभियुक्त राजकुमार भगत न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तो पीड़ित रिंटू देवी के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री संतोष कुमार ने शुक्रवार को पड़रिया गांव निवासी आरोपित राजकुमार भगत पर इश्तेहार जारी कर दिया. भोरे दक्षिण टोला के श्रीकांत सिंह की पत्नी रिंटू देवी ने कटेया थाना के पडरौना गांव के राजकुमार भगत को अपने कपड़े की दुकान को आगे बढ़ाने के नाम पर वर्ष 2021 में 10 लाख रुपये उधार दिये थे. रुपये लेते समय उसने साढ़े तीन साल में वापस करने का आश्वासन भी दिया था. बाद में आठ मई को आरोपित ने यूनियन बैंक का 10 लाख रुपये का चेक दिया. लेकिन रिंटू देवी ने जब उक्त चेक को केनरा बैंक की भोरे शाखा में स्थित अपने खाते में जमा किया, तो पर्याप्त राशि के अभाव में चेक बाउंस कर गया. तब उन्होंने अपने अधिवक्ता मोहनिश कुमार शाही के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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