कोर्ट का एसडीओ व एएसआइ के खिलाफ नोटिस का आदेश

Published at :19 Jan 2017 4:04 AM (IST)
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कोर्ट का एसडीओ व एएसआइ के खिलाफ नोटिस का आदेश

एक आवेदन पर दो बार अलग-अलग प्रतिवेदन भेज कर 107 की अनुशंसा रास्ता बाधित करने के मामले में दिया था आवेदन गोपालगंज : एक आवेदन पर दो बार अलग-अलग प्रतिवेदन भेज कर पुलिस ने 107 की अनुशंसा कर दी. एसडीओ कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया. एसडीओ कोर्ट ने 107 की कार्रवाई शुरू कर दी. […]

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एक आवेदन पर दो बार अलग-अलग प्रतिवेदन भेज कर 107 की अनुशंसा

रास्ता बाधित करने के मामले में दिया था आवेदन
गोपालगंज : एक आवेदन पर दो बार अलग-अलग प्रतिवेदन भेज कर पुलिस ने 107 की अनुशंसा कर दी. एसडीओ कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया. एसडीओ कोर्ट ने 107 की कार्रवाई शुरू कर दी. एक ही आवेदन पर दो अलग-अलग कार्रवाई शुरू होने का मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में पहुंचा. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया तथा एसडीओ, एएसआइ के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है. शायद यह पहला मौका है जिसमें एक ही आवेदन पर 107 की दो कार्रवाई चल रही हो.
इस मामले में कोर्ट के गंभीर होने के बाद एसडीओ कोर्ट की लापरवाही सामने आयी है. बता दें कि नगर थाने के हजियापुर वार्ड 9 के रहनेवाले अजीत कुमार दूबे ने आठ सितंबर, 2016 को नगर थाने में आवेदन देकर अपील की कि उसकी आठ कट्ठा छह धूर कास्तकारी जमीन के कुछ अंश में एनएच निकला है. बाकी जमीन पर वह कायम है. उसके रास्ते को मारुफ मियां के द्वारा रोक दिया गया है.
इस मामले में 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए मारुफ मियां की तरफ से हाइवे की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है. जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो 16 सितंबर को एसपी को आवेदन दिया. इस बीच पुलिस ने 15 सितंबर, 2016 को दोनों पक्षों पर 107 की कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की. इस पर कोर्ट ने 27 अक्तूबर, 2016 को नोटिस जारी किया.
अभी यह मामला चल ही रहा था कि पुलिस ने अजीत कुमार दूबे के पुराने आवेदन पर भी दोबारा 15 अक्तूबर को 107 के लिए अनुशंसा की. कोर्ट ने 15 दिसंबर को नोटिस जारी किया.
दोनों नोटिस जब अजीत कुमार दूबे को मिला, तो उनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पूरे प्रकरण में उन्हें जान-बूझ कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सिविल एसडीओ और सअनि प्रहलाद सिंह को भी आरोपित किया गया. इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.
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