ग्रहण पासी की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज अब हाइकोर्ट में करेंगे अपील
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Jan 2017 4:12 AM (IST)
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गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में मंगलवार को षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने जेल में बंद आरोपित ग्रहण पासी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की. ग्रहण पासी की ओर से बचाव […]
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गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में मंगलवार को षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने जेल में बंद आरोपित ग्रहण पासी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की. ग्रहण पासी की ओर से बचाव पक्ष के वकील वेद प्रकाश तिवारी ने गैरइरादतन हत्या के मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि घटना के दिन ग्रहण पासी नोएडा की एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे. शराब माफियाओं को बचाने के उद्देश्य से पुलिस ने उन्हें अभियुक्त बनाया है. ग्रहण पासी के घर से न तो शराब की बरामदगी हुई और न ही कोई मौजूद था. ग्रहण पासी ने कोर्ट में सरेंडर किया था. वहीं, उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि इन लोगों के द्वारा शराब बना कर बेचे जाने से 21 लोगों की मौत हुई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद ग्रहण पासी की जमानत याचिका खारिज कर दी. ग्रहण पासी के वकील हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
रुपेश उर्फ पंडित का नहीं मिला सुराग : शराबकांड में आरोपित रुपेश शुक्ला उर्फ पंडित का सुराग पुलिस को अबतक नहीं मिल सका है. सीवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी इस आरोपित पर वारंट के बाद कुर्की हो चुकी है. पुलिस की अलग-अलग टीम रुपेश की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. सीवान, मोतिहारी, उत्तरप्रदेश समेत अन्य जिलों में पंडित के रिश्तेदारों के यहां भी पुलिस छापेमारी कर चुकी है.
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