नुरैन को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा

गोपालगंज : गोपालगंज के एक कोर्ट ने अपराधी नुरैन मियां को आर्म्स एक्ट में तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. एक दर्जन से अधिक संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के रहनेवाले नुरैन को […]
गोपालगंज : गोपालगंज के एक कोर्ट ने अपराधी नुरैन मियां को आर्म्स एक्ट में तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. एक दर्जन से अधिक संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के रहनेवाले नुरैन को 14 जून, 2011 में
मांझा के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार संजय ने दो लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. सुनवाई एसीजेएम (9) उमेश मणि त्रिपाठी के कोर्ट में शुरू हो गयी. बचाव और अभियोजन पक्ष की तरफ से दिये गये साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने नुरैन मियां को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










