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छह आरोपितों की जमानत के बिंदु पर सुनवाई कल

विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से मांगी मोहलत एडीजे – 6 के कोर्ट में चल रही जमानत पर सुनवाई गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में एडीजे- 6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट में शनिवार को जमानत के बिंदु पर घंटों सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से आरोपितों को बेकसूर बताते हुए जमानत के […]

विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से मांगी मोहलत

एडीजे – 6 के कोर्ट में चल रही जमानत पर सुनवाई
गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में एडीजे- 6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट में शनिवार को जमानत के बिंदु पर घंटों सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से आरोपितों को बेकसूर बताते हुए जमानत के लिए अपील की गयी, जबकि विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट से पुलिस के द्वारा सौंपी गयी केस डायरी की स्टडी कर पक्ष रखते हुए मोहलत मांगी. कोर्ट ने अगला सुनवाई सोमवार को करने की तिथि मुकर्रर की.
आरोपित छठु पासी, रंजय पासी, संजय पासी, सनोज पासी, मुन्ना पासी, राजेश पासी की जमानत के लिए अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि 16-17 की रात में शराब पीने से मौत की सूचना मिली और खजूरबानी में रात में ही छापेमारी की गयी. पुलिस ने 19 अगस्त को जेल भेजा है. कोर्ट से 48 घंटे तक पुलिस के द्वारा बेवजह रखे जाने के मामले को गंभीर बताते हुए भादवि की धारा-57 का उल्लंघन है एवं कानूनी प्रावधान अनुच्छेद 22 का भी पुलिस ने उल्लंघन किया है. इसके अलावा जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके घर से किसी प्रकार की शराब बरामद नहीं हुई है.
शराब की जब्ती जमीन खोद कर की गयी है. जमीन भी इनकी नहीं है. इसके अलावा नगीना पासी ने अपने बयान में कहा है कि रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित तथा माना देवी एवं दरगाह के रहनेवाले जमाल साह ने थुजा-30 दवा की बोतल दी और कहा कि एक बूंद से एक बाल्टी शराब तैयार होगी, जबकि आंख की रोशनी गवां चुके बंधु राम ने पुलिस को बयान दिया है कि उसने नगीना पासी के घर से शराब पी थी. इस पूरे मामले में खजूरबानी में रहने के कारण फंसा दिया गया, जबकि विशेष लोक अभियोजक ने इनके अवैध कारोबार के कारण 21 लोगों की मौत तथा पांच अन्य के बीमार होने की बात कोर्ट में कही है.

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