रिलायंस इंश्योरेंस पर लगाया जुर्माना

गोपालगंज: जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 5.35 लाख का भुगतान करने का फैसला सुनाया है. एक माह के अंदर में यदि बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो प्रति माह 12 फीसदी ब्याज दर भी देनी होगी. फुलवरिया थाना के मजिरवां कला गांव के गीता देवी […]
गोपालगंज: जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 5.35 लाख का भुगतान करने का फैसला सुनाया है. एक माह के अंदर में यदि बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो प्रति माह 12 फीसदी ब्याज दर भी देनी होगी. फुलवरिया थाना के मजिरवां कला गांव के गीता देवी 22 जुलाई 2014 को 22995 रुपये सालाना किस्त का बीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में करायी.
4 अक्तुबर 2014 को गीता देवी की मौत हो गयी. नोमिनी सह उसका पति जितेन्द्र राम जब बीमा कंपनी में भुगतान के लिए गया तो कंपनी ने भुगतान देने से इंकार कर दिया. पीडि़त ने अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया. बुधवार को फोरम की तीन सदस्यीय टीम ने मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी पर धोखाघड़ी करने का आरोप लगाया है
साथ हीं बीमा राशि 4 लाख 80 हजार मानसिक क्षति के रूप में 40 हजार और मुकदमा खर्च 15 हजार सहित कुल 5.35 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है. यह भुगतान एक माह के भीतर करना है. फैसला फोरम के अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद एवं सदस्य ममता श्रीवास्त तथा राजेश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से सुनाया.
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