जिला जज के कोर्ट ने दी एसीजेएम को अग्रिम जमानत

Published at :03 Jul 2016 6:02 AM (IST)
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जिला जज के कोर्ट  ने दी एसीजेएम को अग्रिम जमानत

गोपालगंज : शनिवार को सिविल कोर्ट का बदला-बदला माहौल था. कोर्ट में दो दिनों तक विरोध व हड़ताल के बाद न्यायालय का कार्य शुरू हुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की अदालत में एसीजेएम वन प्रभुनाथ प्रसाद की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गयी. इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान […]

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गोपालगंज : शनिवार को सिविल कोर्ट का बदला-बदला माहौल था. कोर्ट में दो दिनों तक विरोध व हड़ताल के बाद न्यायालय का कार्य शुरू हुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की अदालत में एसीजेएम वन प्रभुनाथ प्रसाद की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गयी. इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकीलों से पूरा कोर्ट भरा हुआ था. बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एसीजेएम को अग्रिम जमानत दे दी.

ध्यान रहे कि जादोपुर के थानेदार अरविंद कुमार यादव ने नगर थानाकांड संख्या 277/16 दर्ज कराते हुए एसीजेएम प्रभुनाथ प्रसाद, उनके कार्यालय के चपरासी एवं नाजायज पेशकार,

पांच-सात अज्ञात वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि 30 जून को मौनिया चौक पर जिला पर्षद अध्यक्ष के चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा लगी थी, जिसमें एसीजेएम बाइक पर पीछे बैठ कर पहुंचे तथा पुलिसकर्मियों के खिलाफ गाली-गलौज की. जवान पवन कुमार ने उन्हें दूसरी तरफ से जाने का इशारा किया, तो एसडीपीओ को मोबाइल पर फोन लगा कर पुलिस को गाली देने लगे. पुलिस को जान बचा कर समाहरणालय में भागना पड़ा था. इस मामले में एसीजेएम वन ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. हालांकि बचाव पक्ष से विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शैलेश तिवारी ने डेढ़ दर्जन अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट से जमानत के लिए आग्रह किया,

जबकि अभियोजन की तरफ से पीपी देववंश गिरि ने अग्रिम जमानत का विरोध किया.
कोर्ट के निर्णय पर लोगों की नजर टिकी हुई थी.
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