गलत गवाही पर कोर्ट ने लिया संज्ञान , अनील दूबे हत्याकांड में गवाही बदलने का मामला
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Apr 2016 3:47 AM (IST)
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धारा 193 के तहत कार्रवाई का दिया आदेश गोपालगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गलत गवाही देना सूचक को महंगा पड़ा. सीजेएम कोर्ट ने गवाही बदलने पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सूचक को आरोपित किया और भादवि की धारा 193 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मामला 1984 में हुए अनिल […]
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धारा 193 के तहत कार्रवाई का दिया आदेश
गोपालगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गलत गवाही देना सूचक को महंगा पड़ा. सीजेएम कोर्ट ने गवाही बदलने पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सूचक को आरोपित किया और भादवि की धारा 193 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मामला 1984 में हुए अनिल दूबे हत्याकांड से जुड़ा है. दरअसल सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को गवाही बदलने का मामला सामने आया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम अवध प्रसाद ने स्वत:
इस मामले में संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि गलत साक्ष्य देने पर सूचक किसी भी हाल में बख्शे नहीं जायेंगे. आमतौर पर ऐसे मामले न्यायालयों के पास पहुंचता है. नगर थाने के ब्लॉक मोड़ के पास पांच अप्रैल, 1984 में चाकू से हमला कर अनिल दूबे की हत्या कर दी गयी थी. हत्या का मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था. इसी बीच सूचक ने पुलिस को हत्याकांड में दूसरी गवाही दी. कोर्ट में आने के बाद गलत साक्ष्य दिया गया, जिसको लेकर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया.
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