चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल पर लगी रोक

Published at :20 Feb 2016 12:21 AM (IST)
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चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल पर लगी रोक

सभा के लिए पहले से लेनी होगी अनुमति व्यक्तिगत जीवन पर नहीं होगी आलोचना गोपालगंज : पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर पायेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दी है. प्रत्याशी के समर्थक भी इन जगहों पर किसी के पक्ष या विपक्ष […]

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सभा के लिए पहले से लेनी होगी अनुमति
व्यक्तिगत जीवन पर नहीं होगी आलोचना
गोपालगंज : पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर पायेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दी है. प्रत्याशी के समर्थक भी इन जगहों पर किसी के पक्ष या विपक्ष में चर्चा नहीं कर पायेंगे. ऐसा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रखर के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता बनायी है.
इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर या उपासना स्थल के अलावा बाजारों या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर प्रत्याशियों द्वारा सभा के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी. चुनाव प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो.
प्रत्याशी खुद करेंगे नामांकन
पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी को स्वयं निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र देना होगा. दूसरे व्यक्ति या प्रस्तावक या डाक से भेजे गये नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किये हैं. जेल में बंद या भूमिगत व्यक्ति परचा नहीं भर पायेंगे.
विधानसभा या अन्य चुनाव में प्रत्याशी के समर्थक भी नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के पास दाखिल कर देते थे. पंचायत चुनाव ऐसा नहीं हो पायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी को स्वयं उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र जमा करना होगा. निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी ही नामांकन पत्र ले सकेंगे. उनके अलावा किसी भी दूसरे पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा लिया गया नामांकन पत्र वैध नहीं माना जायेगा.
बीडीओ गठित करेंगे धावा दल
आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सभी बीडीओ को एक धावा दल गठित करने का निर्देश दिया गया है. धावा दल में पदाधिकारी, कर्मचारी के अलावा विडियोग्राफर आदि भी रहेंगे.
आदर्श आचार संहिता कोषांग की ओर से इसको लेकर सभी बीडीओ को पत्र भेजा गया है. पत्र में धावा दल गठित कर इसकी सूचना देने को कहा गया है. हालांकि यह धावा दल चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अपना काम शुरू करेगा और आदर्श आचार संहिता की पड़ताल करने के अलावा छापेमारी कर आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज करायेगा.
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