यूनिक नंबर के लिए दें आवेदन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Dec 2015 6:27 PM

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यूनिक नंबर के लिए दें आवेदन गोपालगंज. आपके पास अगर हथियार है, तो यूनिक नंबर लेना जरूरी है. यूनिक नंबर के बिना आपका हथियार अवैध करार दिया जा सकता है. आर्म्स लाइसेंस का डाटाबेस तैयार करने के लिए सभी लाइसेंसधारियों को एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जानी है. इसके लिए प्रशासन की ओर से चार […]

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यूनिक नंबर के लिए दें आवेदन गोपालगंज. आपके पास अगर हथियार है, तो यूनिक नंबर लेना जरूरी है. यूनिक नंबर के बिना आपका हथियार अवैध करार दिया जा सकता है. आर्म्स लाइसेंस का डाटाबेस तैयार करने के लिए सभी लाइसेंसधारियों को एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जानी है. इसके लिए प्रशासन की ओर से चार से 31 मार्च तक तिथि निर्धारित की गयी है. इन तिथियों के बीच सभी लाइसेंसधारियों को विशिष्ट नंबर लेना अनिवार्य है. ऐसा नही करने पर उनका आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. डीएम ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है. इसमें चार तरह के आवेदन का प्रारूप थाना, एसडीपीओ व डीएसपी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय व जिला शस्त्र शाखा से प्राप्त किया जा सकता है. इसके अलावा जिले की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है. जिला आर्म्स मजिस्ट्रेट बीडी शाही ने बताया कि यूनिक नंबर के लिए शासन की तरफ से तिथि जारी की गयी है. इसके लिए अब जरूरी है कि नंबर ले लिया जाये. किस लाइसेंस के लिए कौन-सा आवेदनफॉर्म एक- गोपालगंज जिले से आर्म्स लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारियों के लिए.फॉर्म दो- गोपालगंज जिले से बाहर आर्म्स लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारी जो ओडी पंजी में पंजीकृत है.फॅर्म तीन- स्पोर्ट्स आर्म्स के लाइसेंसधारियों के लिए.फॉम चार- संस्था के नाम से लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारी

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