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गांजा बरामदगी में चालक सहित दो को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा

Updated at : 19 Nov 2025 5:17 PM (IST)
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गांजा बरामदगी में चालक सहित दो को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा

गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी के कोर्ट ने 51 किलोग्राम गांजा बरामदगी के ढाई साल पुराने मामले में पिकअप के चालक सहित दो लोगों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी के कोर्ट ने 51 किलोग्राम गांजा बरामदगी के ढाई साल पुराने मामले में पिकअप के चालक सहित दो लोगों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी है. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया. जिन लोगों को सजा मिली, उनमें समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रामपुर गांव निवासी चालक अजय कुमार पोद्दार तथा गोपालगंज जिले के यादोपुर थाने के बाबू विशुनपुर टोला मेहंदिया के व्यास शाह शामिल हैं. बताया जाता है कि यादोपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी विक्रम कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 फरवरी 2023 को राम रतन शाही हाइस्कूल के पास कार्रवाई करते हुए पिकअप पर लदा 51 किलो गांजा बरामद करते हुए चालक सहित दोनों को गिरफ्तार किया था. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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