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पास्को एक्ट में 10 वर्षों का सश्रम कारावास

गोपालगंज : घर में सो रही युवती का अपहरण कर आबरू लूटने की घटना को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल रंजन कुमार के कोर्ट ने आरोपित को पास्को एक्ट में 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये का जुर्माना देने का फैसला […]

गोपालगंज : घर में सो रही युवती का अपहरण कर आबरू लूटने की घटना को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल रंजन कुमार के कोर्ट ने आरोपित को पास्को एक्ट में 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये का जुर्माना देने का फैसला सुनाया है. आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

जानकार सूत्रों ने बताया कि विजयीपुर थाने के खुर्द खजूहा गांव की स्वीटी कुमारी (नाम बदला हुआ) को उसके पड़ोसी सिहंदर मांझी उर्फ पतरू ने 15 फरवरी, 2016 की रात 10 बजे उठा कर गांव के केदार मांझी की झोंपड़ी में ले गया, जहां वह उसकी आबरू लूटने लगा. युवती के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे. उसकी मां के आने के बाद वह छोड़ कर भाग निकला. इस मामले में महिला थाने में पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. थानेदार सरिता कुमारी ने इस कांड की जांच के बाद चार्जशीट सौंपा. पास्को स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

कोर्ट में स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा राय तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता राघवेंद्र सिन्हा की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कांड को सत्य पाते हुए उसे दोषी करार दिया और मंगलवार को सजा सुनायी गयी.

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