पास्को एक्ट में 10 वर्षों का सश्रम कारावास

गोपालगंज : घर में सो रही युवती का अपहरण कर आबरू लूटने की घटना को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल रंजन कुमार के कोर्ट ने आरोपित को पास्को एक्ट में 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये का जुर्माना देने का फैसला […]
गोपालगंज : घर में सो रही युवती का अपहरण कर आबरू लूटने की घटना को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल रंजन कुमार के कोर्ट ने आरोपित को पास्को एक्ट में 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये का जुर्माना देने का फैसला सुनाया है. आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
जानकार सूत्रों ने बताया कि विजयीपुर थाने के खुर्द खजूहा गांव की स्वीटी कुमारी (नाम बदला हुआ) को उसके पड़ोसी सिहंदर मांझी उर्फ पतरू ने 15 फरवरी, 2016 की रात 10 बजे उठा कर गांव के केदार मांझी की झोंपड़ी में ले गया, जहां वह उसकी आबरू लूटने लगा. युवती के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे. उसकी मां के आने के बाद वह छोड़ कर भाग निकला. इस मामले में महिला थाने में पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. थानेदार सरिता कुमारी ने इस कांड की जांच के बाद चार्जशीट सौंपा. पास्को स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




