शेरघाटी जेल के पास युवक को गोली मारने के मामले में दो पकड़ाये

Updated at : 01 Jun 2024 11:03 PM (IST)
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शेरघाटी जेल के पास युवक को गोली मारने के मामले में दो पकड़ाये

शेरघाटी जेल से कुछ दूरी पर आमस थाना क्षेत्र के महुआवां भूइंटोली में गुरुवार की रात मोहम्मद रिजवान को गोली मार कर घायल करने के मामले में आमस थाने की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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आमस. मोरहर नदी के किनारे स्थित शेरघाटी जेल से कुछ दूरी पर आमस थाना क्षेत्र के महुआवां भूइंटोली में गुरुवार की रात मोहम्मद रिजवान को गोली मार कर घायल करने के मामले में आमस थाने की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शनिवार को आमस थानाध्यक्ष इंद्रजीत कुमार ने बताया कि उक्त घटना को एसएसपी आशीष भारती ने गंभीरता से लिया और शेरघाटी डीएसपी सह आइपीएस के रामदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. साथ ही घटनास्थल पर एफएसएल व डॉग स्क्वाड ने जायजा लिया था. गठित विशेष टीम ने छानबीन करते हुए सबसे पहले हेमजापुर गांव के रहनेवाले मुख्तार खान को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार मुख्तार से कड़ी पूछताछ की गयी और उसकी निशानदेही पर सिहुली जीटी रोड इलाके में छापेमारी कर डोभी थाने के करमौनी गांव के रहनेवाले शाहिद खान को गिरफ्तार किया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शाहिद खान का आपराधिक इतिहास खंगाला, गया तो पता चला कि इसके विरुद्ध शेरघाटी थाने में 24 फरवरी 2008 को धारा 302 व 201 के तहत हत्या की प्राथमिकी कांड संख्या 56/08 दर्ज किया गया था. वहीं, शाहिद खान के विरुद्ध 15 फरवरी 2016 में धारा 414 व 34 के तहत रांची के सदर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 56/16 दर्ज है. साथ ही शाहिद के विरुद्ध गया शहर के सिविल लाइंस थाने में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 307, 506, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 43/21 दर्ज है. जानकारी के अनुसार, गया शहर सिविल लाइन थाना के बनिया पोखर वार्ड संख्या 24 निवासी मोइनुद्दीन खान के पुत्र मो रिजवान को अपराधियों ने गोली मारी थी. इसका इलाज मगध मेडिकल अस्पताल गया में किया जा रहा है. रिजवान ने ही बताया है कि हमजापुर के मुख्तार खान के कहने पर ही डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी निवासी शाहिद खान ने गोली मारी है. जबकि शाहिद के साथ एक अन्य युवक भी था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है. इस मामले मे घायल मोहम्मद रिजवान के भाई मो तनवीर ने आमस थाने में धारा 307, 326, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 153/24 दर्ज करायी है. इसमें उक्त दोनों का नाम दर्ज है. लेकिन, गोली क्यों मारी गयी. इसका खुलासा नहीं हो सका है.

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