गया न्यूज : 17 जुलाई 2023 को हुई थी घटना
प्रतिनिधि, बेलागंज.
बेलागंज थाना क्षेत्र के चर्चित दीपू हत्याकांड के नामजद दो आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेलागंज थाना में आत्मसमर्पण किया. एक आरोपित अभी भी फरार है. गया-पटना सड़क मार्ग पर बेलागंज थाना क्षेत्र के पार्थ पेट्रोल पंप के समीप 17 जुलाई 2023 को बेलागंज थाना क्षेत्र के पाली निवासी 22 वर्षीय दीपू कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. इसकी मौत इलाज के दौरान दो दिन बाद हो गयी थी. इस मामले में मृतक की मां कृष्णमनी देवी ने अपनी बहू सुनीता कुमारी, उसकी मां विभा कुमारी, पिता राजेश कुमार व पतोहू के दोस्त गिरिधर कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने तकनीकी जांच में ओटीए गया में तैनात सिपाही प्रशांत कुमार व मनोरंजन कुमार को आरोपित बनाया. पुलिस ने तत्काल प्रशांत कुमार, मनोरंजन कुमार व विभा कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद उच्च न्यायालय पटना ने इन तीनों को जमानत दे दी. सुनीता कुमारी,राजेश कुमार एवं गिरिधर कुमार को अग्रिम जमानत मिल गयी. वादी कृष्णामनी देवी ने राजेश कुमार, गिरिधर कुमार एवं मनोरंजन कुमार की जमानत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की. इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गिरिधर कुमार, राजेश कुमार व प्रशांत कुमार की जमानत को निरस्त करते हुए बेलागंज थाना में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. इसके आलोक में गिरिधर कुमार व राजेश कुमार ने बेलागंज थाना में आत्मसमर्पण किया. प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद किशोर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दो आरोपितों ने आत्मसमर्पण किया है. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. अभी एक आरोपित फरार है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है