गया जी : निजी हॉस्टल संचालकों को निर्देश, छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV और पुलिस सत्यापन जरूरी

Updated:
विज्ञापन

बैठक में शामिल लोग | Prabhat Khabar Network

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निजी छात्रावासों में अब छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाएगी. प्रशासन ने CCTV, महिला वार्डन की नियुक्ति और पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है.

विज्ञापन

सीयूएसबी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए चल रहे निजी छात्रावासों में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एस डी ओ द्वारा निजी छात्रावास संचालकों की एक बैठक बुलाई गयी . उसमें उन्हें कई आवश्यक निर्देश दिए गये.

प्रशासन ने छात्रावास संचालकों को नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी.

एसडीओ ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक छात्रावास का सक्षम प्राधिकारी से वैध पंजीकरण अथवा अनुमति प्राप्त होना जरूरी है.संचालकों को पंजीकरण की प्रति संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

महिला वार्डन की व्यवस्था जरूरी छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए छात्रावासों में नियमित रूप से महिला वार्डन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है . वार्डन का नाम और मोबाइल नंबर कार्यालय के साथ-साथ छात्रावास के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा.

वहीं छात्रावास में कार्यरत वार्डन, सुरक्षा गार्ड, रसोइया, सफाईकर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य बताया. सत्यापन से संबंधित अभिलेख भी सुरक्षित रखना होगा.

30 दिनों की रिकॉर्डिंग रखनी होगी सुरक्षित

प्रशासन ने छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार, कॉरिडोर, डाइनिंग हॉल, कॉमन एरिया और परिसर के आवश्यक स्थानों पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है.

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का कम से कम 30 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा. हालांकि छात्राओं के आवासीय कमरे, शौचालय और स्नानघर जैसी निजी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर स्पष्ट रूप से रोक रहेगी.

बिना अनुमति पुरुषों के प्रवेश पर रोक

छात्राओं के आवासीय कमरा क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत पुरुष व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है.

आवश्यकता पड़ने पर आगंतुकों से मिलने के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था करने को कहा गया है. प्रत्येक आगंतुक का नाम, मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी विवरण, आने का समय, किस छात्रा से मिलने आया और जाने का समय विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा.

छात्राओं का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा अपडेट

प्रत्येक छात्रा का पूरा विवरण, अभिभावक का मोबाइल नंबर, स्थायी पता, संबंधित शैक्षणिक संस्थान तथा आपातकालीन संपर्क की जानकारी अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया है. छात्राओं के आवागमन के लिए उचित एंट्री-एग्जिट रजिस्टर अथवा गेट पास व्यवस्था लागू करने और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा गया है.

Also Read : भोजपुर का बाबा लंगटनाथ धाम: जहां शिव पूजा से पूरी होती हैं भक्तों की मनोकामनाएं, 5 तस्वीरों में जानिए कहानी

इसके अलावा छात्रावासों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों को हमेशा कार्यशील स्थिति में रखने तथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा संबंधी अभिलेख संधारित करने का निर्देश दिया गया.

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास संचालित छात्रावासों में सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है.यदि इन व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती है तो संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है.


विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन