RTI में 3 साल 8 माह की देरी पर गया जी डीईओ सख्त, एक माह में लंबित आवेदनों के निपटारे का निर्देश
सांकेतिक तस्वीर
राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद गया डीईओ ने लोक सूचना पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी जारी की है. सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में 3 साल 8 महीने की देरी पर यह कार्रवाई हुई है. अब सभी लंबित आवेदनों का एक माह में निपटारा करना होगा, अन्यथा धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Gaya DEO RTI Action : राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी गया ने 2 जीएसएम कन्या उच्च विद्यालय, जेल प्रेस गया के लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रधानाध्यापक को कड़ी चेतावनी जारी की है.
मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराने से जुड़ा है.
राज्य सूचना आयोग के माध्यम से पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदक को तीन वर्ष आठ माह के विलंब से सूचना उपलब्ध कराई गई. आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दिए जाने का निर्देश दिया.
लंबित आवेदनों की सूची बनाकर एक माह में दें सूचना
डीइओ कार्यालय की ओर से जारी आदेश में प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय के अधीन सूचना प्रकोष्ठ में लंबित सभी सूचना आवेदनों को सूचीबद्ध कर प्रत्येक आवेदन के आलोक में एक माह के भीतर आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
अनुपालन प्रतिवेदन भेजने और धारा 20 के तहत कार्रवाई की चेतावनी
साथ ही सभी लंबित मामलों का निष्पादन करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन डीइओ कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
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आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सूचना से संबंधित कोई मामला लंबित पाया गया तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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