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छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Updated at : 29 May 2024 10:41 PM (IST)
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छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

छेड़खानी के एक मामले में बुधवार को अदालत ने एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई . साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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गया. छेड़खानी के एक मामले में बुधवार को अदालत ने एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई . साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने दोषी अनुज कुमार को यह सजा सुनायी. अदालत ने इस मामले के सात अन्य अभियुक्तों शिवकुमार यादव, अर्जुन यादव, तोरिक यादव, अजय यादव, धनंजय यादव, बंसी यादव व मीना देवी को एक-एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाकर छोड़ दिया. यह सभी दोषियों ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने सजा के बिंदु पर बहस की. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. यह घटना 23 अगस्त 2018 की है. उस दिन पीडिता स्थानीय एक स्कूल में जानवर की रस्सी लाने गयी थी. इसी दौरान अभियुक्त अनुज कुमार ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था. बुरी नियत से उसे टूटे मकान में ले जा रहा था. पीडिता द्वारा हल्ला किए जाने पर से छोड़कर भाग गया था. इसकी शिकायत पीड़िता के परिजन द्वारा करने पर अभियुक्तों ने पीडिता के घर जाकर उसके परिवार के साथ मारपीट की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पीडिता व उसके परिजन तथा अनुसंधान कर्ता सहित चार गवाहों का परीक्षण कराया गया था. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 259/ 2018 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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