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Gaya : जिले में 14299 प्रवासी मजदूरों ने एप के माध्यम से कराया है निबंधन

Gaya :विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन.

संवाददाता, गया जी.

श्रम संसाधन विभाग ने डीआरसीसी कैंपस केंदुई में गुरुवार को ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर व विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का उद्घाटन उप श्रमायुक्त विनोद कुमार प्रसाद व उप निदेशक नियोजन राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया. बाल श्रम उन्नमूलन के लिए इ-रिक्शा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उपस्थित पदाधिकारी, कर्मचारी व आम नागरिकों से बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित शपथ पत्र भरवाये गये. जागरूकता रथ ने शहर के विभिन्न जगहों पर भ्रमण कर बाल श्रम उन्मूलन के लिए नियोजकों व आम नागरिकों को जागरूक किया. मौके पर सहायक श्रमायुक्त पूनम कुमारी ने विभाग से संचालित योजनाओं व बिहारा शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंजु कुमारी ने बताया कि विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों से संबंधित दोषी नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत 20 से 50 हजार रुपये दंड राशि या छह महीने से दो वर्ष तक कारावास या दोनों से दंडित किया जाता है. मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास कुमार, गौतम कुमार, राम प्रकाश, अंजु कुमारी, सुनैना कुमारी, रेणु कुमारी, रघुवंश कुमार श्रम संगठन प्रतिनिधि अरविंद कुमार व अन्य थे. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शेरघाटी राकेश कुमार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जानकारी दी. बताया कि कार्यशाला में गया की विभिन्न पंचायतों से एक-एक श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए, जिन्हें भोजन के साथ एक दिन की दैनिक मजदूरी 402 रुपये व मार्ग व्यय के रूप में अधिकतम 100 का भुगतान किया गया.उन्हें श्रमिकों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी. उप श्रमायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों का निबंधन एप के माध्यम से किया जा रहा है. अभी तक गया जिला में 14299 प्रवासी मजदूरों का निबंधन एप के माध्यम से हुआ है, जिसमें और अधिक तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया.

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