मगध रेंज के सभी जिलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का होगा गठन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 May 2017 1:46 AM (IST)
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गया : डीआइजी राजेश कुमार ने सोमवार की सुबह मगध रेंज डीआइजी का पदभार ग्रहण कर लिया. पदभार ग्रहण करते ही कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए कई अहम आदेश दिये हैं. उन्होंने पूरी सख्ती के साथ तमाम दिये गये आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये हैं. कहा है कि दस […]
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गया : डीआइजी राजेश कुमार ने सोमवार की सुबह मगध रेंज डीआइजी का पदभार ग्रहण कर लिया. पदभार ग्रहण करते ही कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए कई अहम आदेश दिये हैं. उन्होंने पूरी सख्ती के साथ तमाम दिये गये आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये हैं. कहा है कि दस दिनों के भीतर सारे आदेश प्रभावी हो जाने चाहिए. साथ ही उसकी रिपोर्ट भी उन तक समय रहते पहुंच जानी चाहिए.
उन्होंने बताया कि प्लान ऑफ एक्शन के तहत कई निर्णय लिये गये हैं. सबसे पहले तय किया गया है कि अपराध पर काबू पाने के लिए मगध रेंज के सभी जिलों में एसओजी ग्रुप तैयार किया जायेगा. उस ग्रुप में 50 तेज तर्रार कमांडो को शामिल किया जाये. यही ग्रुप जिले में होने वाले अपराधों की छानबीन करते हुए अपराधियों को पकड़ने का काम करेगा. साथ ही विकट परिस्थिति में यह ग्रुप मोरचा संभालेगा. दूसरा उन्होंने कहा है कि मगध रेंज के सभी थानों में तत्काल प्रभाव से एक विजटर रजिस्टर रखा जाये. उस विजटर रजिस्टर पर थाने में आने वाले हर शख्स के नाम व पता की इंट्री की जाये. साथ ही उनके आने का उद्देश्य का उल्लेख भी किया जाये.
इसके अलावा रजिस्टर पर यह दर्ज हो कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गयी. उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि फरियादियों की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से सनहा दर्ज किया जाये और उसे उसकी परची दी जाये. इसके अलावा प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर 40 टाप क्रिमनल की सूची तैयार की जाये. उस टाप 40 में 20 अपराधी वह होंगे जो जेल में हैं शेष 20 वह होंगे जो फरार हैं या फिर जमानत पर चल रहे हैं. उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग सिस्टम में भी बदलाव किया है. आदेश दिया है कि पेट्रोलिंग करने को निकले अधिकारी के साथ चार हथियार बंद जवान होंगे. गौरतलब है कि इस आदेश के पूर्व तक पेट्रोलिंग पर निकलने वाले अधिकारी दो कांस्टेबल के साथ ही क्षेत्र में निकल पड़ते थे. अब ऐसा नहीं होगा. इसके अलावा पेट्रोलिंग वाले वाहन जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे. वह थाने व डीएसपी कार्यालय से कंट्रोल होगा. आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोलिंग पर गये पुलिस अधिकारी मूवमेंट संबंधित आदेश भी दिये जायेंगे. पेट्रोलिंग दल को दिन तीन बार बैंकों व पोस्टआफिस का जायजा लेना होगा. प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में एक घंटे लोगों की फरियाद सुनने के लिए बैठना होगा. उस एक घंटे में लोगों की वह शिकायत सुनेंगे. साथ ही ठोस कार्रवाई संबंधित आदेश व निर्णय लेंगे. इसके अलावा उन्होंने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई का आदेश दिया है. कहा है कि पुलिस एक्ट के तहत सड़क के किनारे स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाये. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी गयी है. उन्होंने कहा कि खासकर गया रेंज की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का जबरदस्त बोलबाला है. उन्हें जब तक आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचेगा वह नहीं सुधरेंगे. डीआइजी ने बताया कि शराबबंदी के प्रभावी बनाये जाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जायेगा.
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