सुनीता देवी हत्याकांड में मो. शहनवाज दोषी करार, 24 अगस्त को सजा पर फैसला

Updated:
विज्ञापन

दरभंगा एससी-एसटी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मो. शहनवाज को दोषी करार दिया है. 22 महीने के भीतर मामले का ट्रायल पूरा हुआ, जिसमें अभियुक्त को दोषी ठहराया गया. सजा पर फैसला 24 अगस्त को सुनाया जाएगा.

विज्ञापन

Darbhanga News: दरभंगा एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्या के एक मामले में जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेड़ा निवासी मो. शहनवाज को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. दोषी पर अपने ही गांव की सुनीता देवी की हत्या करने का आरोप था.

22 माह में पूरा हुआ ट्रायल

एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि आरोप गठन के 22 माह के भीतर ट्रायल पूरा कर अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफलता मिली है.

उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2024 की रात सुनीता देवी को बांस के बगीचे में बुलाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. घटना की सूचना अहिल्या देवी ने पुलिस को दी थी. इसके बाद जाले थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.

मोबाइल बातचीत के आधार पर हुई गिरफ्तारी

कांड के अनुसंधानकर्ता ने मोबाइल पर हुई बातचीत के आधार पर काजी बहेड़ा निवासी 27 वर्षीय मो. शहनवाज को 30 अगस्त 2024 को लहेरियासराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की गयी. एफएसएल रिपोर्ट में भी हत्या में रस्सी के इस्तेमाल की पुष्टि होने की बात बतायी गयी है.

24 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

मो. शहनवाज 30 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने मंगलवार को उसे बीएनएस की धारा 103 और एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दोषी पाया.

अब अदालत 24 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी और दोषी के खिलाफ सजा निर्धारित की जाएगी.

यह भी पढ़ें

Darbhanga News: राशन कार्ड अभियान में संसाधनों की कमी, 20 से 26 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे आपूर्ति पदाधिकारी

विज्ञापन
Vishnu Kant Choudhary

लेखक के बारे में

By Vishnu Kant Choudhary

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन