Darbhanga News: नशीली दवा के कारोबारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Edited by PRABHAT KUMAR
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Darbhanga News:अदालत ने मंगलवार को नशीली दवा कारोबार के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंउ की सजा सुनाई है.

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Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को नशीली दवा कारोबार के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अदालत ने उक्त सजा सहारा इंडिया गली दोनार निवासी मो. राजिक को दी है. एनडीपीएस के स्पेशल पीपी चमकलाल पंडित ने बताया कि मो. राजिक के मकान से 23 मई 2021 को नशा में उपयोग आने वाली दवा बरामद की गयी थी. इस संबंध में बेंता ओपी के सअनि उमेश उरांव ने लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. मामले के ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से छह लोगों की गवाही करायी गयी. मंगलवार को सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर तीन माह और कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ- साथ चलेगी.

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