Darbhanga News: आरटीआइ का जवाब नहीं देना पड़ा भारी, बीडीओ व पंचायत सचिव पर लगा जुर्माना

Edited by PRABHAT KUMAR
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Darbhanga News:राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले गौड़ाबौराम के बीडीओ एवं आसी के पंचायत सचिव पर अर्थदंड लगाया है.

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Darbhanga News: गौड़ाबौराम. राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले गौड़ाबौराम के बीडीओ एवं आसी के पंचायत सचिव पर अर्थदंड लगाया है. आयोग ने बीडीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव पर पांच-पांच हजार रुपये का अलग-अलग अर्थदंड लगाया है. यह आदेश वाद संख्या- ए-8293/22 तथा वाद संख्या ए-8298/22 में आरटीआइ कार्यकर्ता राज कुमार झा के द्वारा दायर अपील पर दिया गया है. आयोग ने पाया कि पिछली तिथि को चेतावनी देने के बावजूद लोक सूचना पदाधिकारी न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही मांगी गयी सूचना ही उपलब्ध करायी. राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिला पदाधिकारी व जिला कोषागार पदाधिकारी को जुर्माने की राशि उनके अगले वेतन की निकासी से पहले सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया है. साथ ही अगली सुनवाई से पहले अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश बीडीओ व पंचायत सचिव को दिया है. ऐसा नहीं करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को निर्धारित है. आइटीआइ कार्यकर्ता राजकुमार झा ने बताया कि दो दिसंबर 2020 को तकनीकी सहायक सुजित कुमार यादव द्वारा गौड़ाबौराम के विभिन्न योजनाओं की मापी पुस्तिका व निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गयी है. इसके अलावा सत्र 2016-2017 से सत्र 2019-2020 तक आसी पंचायत द्वारा चौदहवीं व पंद्रहवीं वित्त आयोग तथा सात निश्चय विकास से संबंधित अन्य सभी योजनाओं की प्राक्कलित राशि एवं खर्च की स्पष्ट विवरणी का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गयी, जो अभीतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

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