पहले दिन नहीं खुला खाता, 79 कटा एनआर

Updated at :21 Dec 2015 9:52 PM
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पहले दिन नहीं खुला खाता, 79 कटा एनआर

पहले दिन नहीं खुला खाता, 79 कटा एनआर फोटो :37परिचय : नगर परिषद कार्यालय के काउंटर पर विरोध करते लोग।भू मूल्यांकन पत्र नहीं रहने को ले बैरंग लौटे एक प्रत्याशी भूमि मूल्यांकन पत्र को लेकर लोगों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कतकई संभावित प्रत्याशियों ने किया हंगामा बेनीपुर. नगर परिषद् चुनाव में नामांकन के […]

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पहले दिन नहीं खुला खाता, 79 कटा एनआर फोटो :37परिचय : नगर परिषद कार्यालय के काउंटर पर विरोध करते लोग।भू मूल्यांकन पत्र नहीं रहने को ले बैरंग लौटे एक प्रत्याशी भूमि मूल्यांकन पत्र को लेकर लोगों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कतकई संभावित प्रत्याशियों ने किया हंगामा बेनीपुर. नगर परिषद् चुनाव में नामांकन के प्रथम दिन सोमवार को एक भी नामांकन नहीं हुआ. जबकि 29 वार्डों के लिए कुल 79 एनआर कटा. कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 25 से एक प्रत्याशी अमोल पासवान नामांकन करने आये पर भू-मूल्यांकन का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वैरंग वापस कर दिया गया. शांतिपूर्ण नामांकन के लिए अनुमंडल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. आगामी नगर परिषद चुनाव नामांकन में चुनाव आयोग द्वारा फरमान के अनुरूप कागजात जुटानें में प्रत्याशियों का पसीना छुट रहा है. खासकर कार्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा अंचल से भूमि-मूल्यांकन प्रमाण पत्र लेने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.इसको लेकर सोमवार को नगर परिषद कार्यालय पर लोगों ने जमकर बवाल काटा. इस दौरान लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष शमसुल होदा उर्फ भोला, ललन ठाकुर, काजियाना के अधिवक्ता मो. सैफ, कार्तिक तांती, मनोज कुमार झा मुन्ना आदि ने कहा कि 5 साल में नगर परिषद के किसी भी वार्ड में होल्डिंग टैक्स का न तो निर्धारित किया गया और न ही किसी से किसी प्रकार का टैक्स आज तक वसूल किया जा रहा है. सिर्फ चुनाव लड़नेवालों से ही किस आधार पर टैक्स की वसूली की जा रही है. इसको लेकर इन लोगों ने नगर परिषद कर्मियों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगा रहे थे. हीं भवन के मूल्यांकन के नाम पर तीन अभियंता कार्यालय परिसर में ही अपना टेबल लगाकर प्रत्याशियों द्वारा दिए गए भवन के फोटो के आधार पर उसका मूल्यांकन प्रमाण पत्र कार्यालय के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रहे है.उसके एवज में मनमाना राशि वसूल करने का भी आरोप लगा रहे थे. इस दौरान वहां मौजूद अभियंता देवेन्द्र प्रसाद सिंह, मो. रजिाउल्लाह एवं अनवार अहमद ने अपने को आरर्किटेक्ट का अभियंता होने की बात बताते हुए कहा कि भवन मूल्यांकन कर प्रमाण पत्र देता हूं तथा सेवा शुल्क के नाम पर प्रत्येक प्रत्याशी से 2000 रुपये लिया जा रहा है. किसके आदेश पर यह कार्य हो रहा है. इसकी जानकारी उनके पास नहीं था. इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, शैलेश कुमार ने कहा कि होल्डिंग टैक्स पूरे बिहार में लागू है. यहां बोर्ड द्वारा पारित है. उसी के आधार पर फिलहाल प्रत्याशियों से टैक्स लिया जा रहा है. रही भवन मूल्यांकन की बात तो यह प्रत्याशी को किसी भी आर्किटेक्ट अभियंता से कराकर देना है. इसके लिए हमारी ओर से कोई मूल्य निर्धारित नहीं है. जिसको जहां से मूल्यांकन कराकर देना है, दें. पर वे अभियंता हमारे परिसर में नहीं बैठेंगे. इस पर रोक लगा दिया गया है. कार्यालय कर्मियों द्वारा अवैध उगाही के आरोप पर अनभिज्ञता जाहिर की.

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