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Darbhanga News: अबोध बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 05 Jan 2026 10:20 PM (IST)
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Darbhanga News: अबोध बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

Darbhanga News:अदालत ने तीनों धाराओं में क्रमशः 10 हजार,10 हजार और 05 हजार कुल 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी दी है.

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Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने अबोध बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गंगवारा निवासी मो. प्यारे उर्फ मो. परबेज प्यारे को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अदालत ने सोमवार को विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या- 217/2023 से बने पॉस्को जीआर नं- 98/2023 की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 पठित धारा 5(एम) में 20 वर्ष कठोर कारावास, आइपीसी की धारा 377 में 10 वर्ष कारावास और 504 में दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों धाराओं में क्रमशः 10 हजार,10 हजार और 05 हजार कुल 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी दी है. दोषी द्वारा अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे तीनों धाराओं में छह -छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRABHAT KUMAR

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