चरस तस्कर को दस वर्ष कारावास की सजा

Published at :07 Nov 2015 6:24 AM (IST)
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चरस तस्कर को दस वर्ष कारावास की सजा

बेतिया : चरस तस्करी के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है. एडीजे पंचम जितेंद्र दूबे की अदालत ने मामले में दोषी बलथर थाने के सड़किया टोला के सूबेदार गद्दी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना […]

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बेतिया : चरस तस्करी के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है.

एडीजे पंचम जितेंद्र दूबे की अदालत ने मामले में दोषी बलथर थाने के सड़किया टोला के सूबेदार गद्दी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना भी लगाया है.
सजायफ्ता सुबेदार गद्दी 29 अप्रैल 2012 को गिरफ्तार किया गया था. नरकटियागंज एसडीपीओ के निर्देश पर बलथर थाने की पुलिस ने उसके घर पर
छापेमारी की थी.
जहां मौके से उसके घर से 105 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था. मामले मेें पुलिस ने सूबेदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था. इसी मामले में विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर की पैरवी के बाद कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई है.
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