दो शराब तस्करों को 5-5 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

Updated at : 08 Jan 2020 12:11 AM (IST)
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दो शराब तस्करों को 5-5 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

बेतिया : शराब के साथ रंगे हाथ पकड़े गए दो तस्करों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा […]

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बेतिया : शराब के साथ रंगे हाथ पकड़े गए दो तस्करों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बृजलाल साहनी बगहा थाने के पुअर हाउस तथा गुड्डू साहनी भैरोगंज थाने के धर्मपुर गांव का रहने वाला है.

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 19 मार्च 2019 को बगहा थाने को गुप्त सूचना मिली कि तिराहा पुल के पास से प्रतिबंधित शराब का बड़ा खेप गुजरने वाला है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया. इस दौरान पुलिस ने चौराहा पुल के पास से बाइक से आ रहे दो व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली तो एक बोरे में रखा 65 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया.
इस संबंध में दरोगा सुरेश यादव ने बगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई महज 6 महीने में पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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