बेतिया : शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन माह के कारावास की सजा या 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
सजायाफ्ता बाबूजान गद्दी, मुकेश राम उर्फ खेदन राम तथा अनवर गद्दी चनपटिया थाने के रमपुरवा गांव के रहनेवाले हैं. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 2 अगस्त 2017 की शाम में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों ने छावनी हरिजन टोली में छापेमारी की थी.