दो तक जमीन की खरीद-बिक्री में परिवार के सभी सदस्याें की अनापत्ति, आधार व रसीद जरूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Sep 2019 2:50 AM
बेतिया : सूबे में दो अक्तूबर से लागू हो रहे नई निबंधन नीति से सात दिन पूर्व ही डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने जमीन की खरीद बिक्री में परिवार के सभी सदस्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र, आधार व अद्यतन रसीद अनिवार्य कर दिया है. आदेश दिया है कि इन कागजात के मिलने के बाद […]
बेतिया : सूबे में दो अक्तूबर से लागू हो रहे नई निबंधन नीति से सात दिन पूर्व ही डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने जमीन की खरीद बिक्री में परिवार के सभी सदस्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र, आधार व अद्यतन रसीद अनिवार्य कर दिया है. आदेश दिया है कि इन कागजात के मिलने के बाद पूर्ण संतुष्टि होने पर ही जमीन की रजिस्ट्री की जाय.
यह आदेश भूमि बिक्री में बड़े पैमाने की जा रही फर्जीवाड़े को लेकर जारी किया गया है. जिसका असर है कि बुधवार को जिले के निबंधन कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया. जबकि सौ से अधिक दस्तावेज लटक गये हैं. क्रेता, विक्रेता सभी बेचैन दिख रहे हैं.
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