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शहर की गोशाला व डेयरी के मानकों का होगा सर्वे

बेतियाc : शहर में बेतरतीब संचालित डेयरी उद्योग पर्यावरण सुरक्षा पर संकट बढ़ा रहे हैं. स्वच्छता और स्वास्थ्य संरक्षा के लिए चुनौती बने है. एनजीटी यानि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी रिपोर्ट तलब की है. जिसके आधार पर शहर में संचालित सभी डेयरी व गोशाला में मानकों का सर्व […]

बेतियाc : शहर में बेतरतीब संचालित डेयरी उद्योग पर्यावरण सुरक्षा पर संकट बढ़ा रहे हैं. स्वच्छता और स्वास्थ्य संरक्षा के लिए चुनौती बने है. एनजीटी यानि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी रिपोर्ट तलब की है. जिसके आधार पर शहर में संचालित सभी डेयरी व गोशाला में मानकों का सर्व कराया जाना है.

महीनों से लटके इस आदेश पर जिलाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे सख्त हो गये हैं तथा नगर परिषद से तत्काल सर्वे कर रिपोर्ट तलब की है. हालांकि, शहरी डेयरी उद्योग पर नप प्रशासन महीनों से उदासीन बना है. सूत्रों की माने तो शहरी क्षेत्र में ही दो दर्जन से भी अधिक डेयरी उद्योग के नाम पर गाय व भैसों का खटाल के रूप में पालन किया गया है. इनमें से किसी के पास भी बॉयोगैस संयंत्र स्थापित नहीं है.
मवेशियों के मल मूत्र संधारण की कोई वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था नहीं है.
इसकी अनदेखी को लेकर अब डीएम डॉ. निलेश रामचन्द्र देवरे भी सख्त हो गए हैं. उन्होंने एक सप्ताह अंदर सर्वे प्रतिवेदन नगर विकास विभाग के माध्यम से पदूषण नियंत्रण पर्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इधर नप के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ‘पवन’ ने कहा कि कार्य की अधिकता व कर्मियों की कमी के कारण आदेश के अनुपालन में कुछ विलम्ब हुआ है. वार्ड जमादारों को तीन दिन के अंदर सर्वेक्षण प्रतिवेदन सौपने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ ही विभगीय आदेश का अनुपालन कर दिया जायेगा.
दस लाख तक का जुर्माना : एनजीटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मानक पालन नहीं करने वाले डेयरी और गोशाला पर कार्रवाई नहीं करने पर नगर परिषद पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. दिल्ली के चार नगर निगमों पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है.

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