बगहा के लौकरिया थाना के रामपुर का मामला
बेतिया : देशी शराब जब्ती मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने दो लोगों को दोषी पाते हुए एक को पांच वर्ष तो दूसरे को 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं पहले को एक लाख का अर्थदंड एवं दूसरे को दो लाख का अर्थदंड की सजा दी है.
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि लौकरिया थानाध्यक्ष रंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रामपुर बगीचा टोला में इंद्रजीत राम उर्फ बेंगु राम अपने घर में देशी शराब लाकर बेच रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ उसके घर पर छापामारी की गयी तो उसके आंगन में एक प्लास्टिक के बोरा में 42 पीस देशी शराब पॉलीथीन में बंधा हुआ पाया गया. एक पॉलीथीन में 400 मिली शराब था.
इस दौरान बेगु राम को गिरफ्तार किया गया. वहीं इसी दौरान मारकण्डेय राम के घर पर छापामारी की गयी तो उसके यहां से घर के अंदर चौकी के नीचे से 4 पैकेट 400 मिली का देशी शराब जब्त किया गया. हालांकि मारकण्डेय राम छापामारी की भनक पाकर फरार हो गयाथा. जिसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इंद्रजीत राम को आठ वर्ष की कठोर कारावास एवं दो लाख का जुर्माना एवं मारकण्डेय राम को 5 बर्ष कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना कीसजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दोनो को भुगतनी होगी.