सिमरन कांड में दो आरोपितों को आजीवन कारावास

Updated at : 25 May 2017 5:16 AM (IST)
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सिमरन कांड में दो आरोपितों को आजीवन कारावास

मोतिहारी : ढाका के बहुचर्चित सिमरन कांड में न्यायालय ने दो आरोपितों को कड़ी सजा सुनायी है. न्यायालय के फैसले के अनुसार अब दोनों आरोपितों को जीवन के अंतिम क्षण तक जेल की सलाखों में रहना होगा. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने बुधवार को सिमरन रेप कांड में सुनवाई करते हुए आरोपित […]

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मोतिहारी : ढाका के बहुचर्चित सिमरन कांड में न्यायालय ने दो आरोपितों को कड़ी सजा सुनायी है. न्यायालय के फैसले के अनुसार अब दोनों आरोपितों को जीवन के अंतिम क्षण तक जेल की सलाखों में रहना होगा. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने बुधवार को सिमरन रेप कांड में सुनवाई करते हुए आरोपित राजू मिंया व मो इशरार को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने और 75-75 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

न्यायाधीश ने 17 मई को मामले की सुनवाई में दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायालय से सजा के आदेश पर मुहर लगते हुए दोनों आरोपित फफक कर रो पड़े. विशेष लोक से पास्को के विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने 12 गवाह प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में पक्ष रखा. वहीं पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश शरण ने भी अपनी दलीले प्रस्तुत की. उसके बाद न्यायालय में दोनों आरोपितों की सजा पर फैसला सुनाया.

ढाका के इशरार पर सिमरन को देह व्यापार के लिए नशे की सुई देकर बेहोश व राजू मियां पर रेप करने के आरोप को सत्य पाया गया है. बताते चलें कि सीतामढ़ी बाजपट्टी इलाके की रहनेवाली सिमरन को ढाका पुलिस ने 24 फरवरी, 2015 को ढाका आजाद चौक स्थित एक घर के तहखाने से मुक्त कराया था. सिमरन ने पुलिस को रोंगटे खड़ी करनेवाली आपबीती सुनायी थी. उसकी मां के प्रेमी शमीम अख्तर पांच साल से तहखाने में कैद कर यौनशोषण व देह व्यापार करवा रहा था. पीड़िता के बयान पर मुख्य आरोपित शमीम अख्तर, राजू मियां, मो इशरार सहित आठ लोगों पर ढाका थाने में कांड संख्या 44/15 दर्ज हुआ था. देखें पेज पांच भी

न्यायालय में 75-75 हजार अर्थदंड
भरने का दिया आदेश
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