आर्म्स एक्ट मामले में दो को चार वर्षों की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Feb 2020 12:59 AM
गोविंदगंज : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट में दो को दोषी करार देते हुए चार वर्ष कारावास सहित एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के मनोज मिश्रा के घर से पहाड़पुर थाना के निर्वतमान थानाध्यक्ष महेश […]
गोविंदगंज : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट में दो को दोषी करार देते हुए चार वर्ष कारावास सहित एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के मनोज मिश्रा के घर से पहाड़पुर थाना के निर्वतमान थानाध्यक्ष महेश कुमार ने छापेमारी कर आर्म्स बरामद करते उनके सहयोगी शिवशंकर यादव व मनोज मिश्रा सहित दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के एसडीपीओ अशोक कुमार व बचाव पक्ष के अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्र की दलीलों सुनते हुए एसीजेएम अजय कुमार मल्ल ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा का आदेश दिया है. वही अभियुक्तों को जुर्माना नहीं जमा कराने पर एक माह अधिक कारावास सजा भुगतने का आदेश दिया है. वाद के एक अभियुक्त मनोज मिश्रा की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है.
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