18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मौत मामले में ट्रक चालक को पांच वर्ष की मिली सजा

मोतिहारी : दशम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेश सिंह ने सड़क दुर्घटना के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुये पांच वर्षों की कारावास सहित बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब […]

मोतिहारी : दशम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेश सिंह ने सड़क दुर्घटना के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुये पांच वर्षों की कारावास सहित बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि डुमरियाघाट पुल के पास ट्रक व बस चालक साइड लेने चक्कर में 29 नवंबर 2016 को चलती गाड़ी में हाथापाई करने लगा, जिससे बस ड्राइवर कल्याणपुर थाना के तेनुआ का रामतपस्या सिंह गिर गया, जिसे उसकी मौत हो गयी. मृतक के भतीजा अमरेंद्र सिंह ने ट्रक चालक पंजाब मूंगा के अमन दीप सिंह पर डुमरियाघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से एपीपी राघवेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुये दलील दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें