ePaper

अवैध हथियार के मामले में दो वर्षों का कठोर कारावास

Updated at : 19 Nov 2025 10:06 PM (IST)
विज्ञापन
अवैध हथियार के मामले में दो वर्षों का कठोर कारावास

अवैध हथियार के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दो वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी, कोर्ट ने अभियुक्त पर अलग-अलग दफाओं में 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.

विज्ञापन

बक्सर कोर्ट. अवैध हथियार के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दो वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी, कोर्ट ने अभियुक्त पर अलग-अलग दफाओं में 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने सुनाया है. इस आशय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 26 अगस्त 2023 को टूड़ीगंज रेलवे स्टेशन पर अभियुक्त देसी पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस के साथ बैठा हुआ था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे दौड़ा कर पकड़ा गया था. घटना को लेकर ब्रह्मपुर थाना में कांड संख्या 534 /2023 दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई में कुल सात गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग दफाओं में दो-दो वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया. जिसे नहीं देने पर अभियुक्त को चार माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. सुनवाई में सरकार की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी के साथ अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने भी बहस में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMLESH PRASAD

लेखक के बारे में

By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन