बक्सर में इंस्टाग्राम पर हत्या के लिए उकसाने वाला वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

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इंस्टाग्राम पर हत्या के लिए उकसाना सुरेन्द्र यादव को पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

आरोपी सुरेंद्र यादव की तस्वीर

Buxar News : सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, बक्सर पुलिस ने हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उकसाने वाले एक वायरल वीडियो के मामले में FIR दर्ज की है. नगर थाना में पदस्थापित एसआई संजय गुप्ता के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी सुरेंद्र यादव की पहचान की गई है.

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Buxar News : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उकसाने और अपराध के लिए प्रेरित करने के आरोप में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (एसआई) संजय गुप्ता के आवेदन पर दर्ज की गई है.

वायरल वीडियो की जांच में हुई आरोपी की पहचान

पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली थी. यह वीडियो 'surendra_yadav_505' नामक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था. वीडियो के सत्यापन के दौरान स्थानीय लोगों ने उसमें सफेद शर्ट पहने व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र यादव के रूप में की.

हत्या मामले को लेकर भड़काऊ टिप्पणी का आरोप

जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में सुरेंद्र यादव 4 जुलाई 2026 को नगर थाना क्षेत्र के छोटकी सारिमपुर स्थित गोरैया बाबा स्थान के पास मिले ओम पांडेय के शव के मामले पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मृतक ओम पांडेय की पहचान भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चांसी गांव निवासी कमलेश पांडेय के पुत्र के रूप में हुई थी. पुलिस का आरोप है कि वीडियो में हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए लोगों को उकसाने और भड़काने का प्रयास किया गया है.

आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ मामला

टाउन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी सुरेंद्र यादव और संबंधित इंस्टाग्राम आईडी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री से बचने की अपील

थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी और अपराध के लिए उकसाने वाली सामग्री साझा करना गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने और कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने की अपील की.

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Onkar Nath Mishra

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