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Buxar News: शाहरुख खान ने दाखिल किया अपना जवाब

Updated at : 05 Jun 2025 10:18 PM (IST)
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Buxar News: शाहरुख खान ने दाखिल किया अपना जवाब

मैं शाहरुख खान, पिता स्वर्गीय मीर ताज मोहम्मद खान ,उम्र तकरीबन 58 वर्ष, निवासी मन्नत, बांद्रा मुंबई पश्चिम, शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं परिवाद पत्र में एक विपक्षी हूं तथा मेरे द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन का प्रत्येक पारा मेरी जानकारी में सही वो सच है.

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बक्सर कोर्ट.

मैं शाहरुख खान, पिता स्वर्गीय मीर ताज मोहम्मद खान ,उम्र तकरीबन 58 वर्ष, निवासी मन्नत, बांद्रा मुंबई पश्चिम, शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं परिवाद पत्र में एक विपक्षी हूं तथा मेरे द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन का प्रत्येक पारा मेरी जानकारी में सही वो सच है. यह शपथ पत्र है बादशाह और किंग खान के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का. जिन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में सुनवाई के लिए लंबित परिवाद पत्र संख्या 28/2025 में अपना लिखित अभिकथन के साथ दाखिल किया है.

बताते चलें कि डुमरांव ठठेरी बाजार के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने ऑनलाइन शिक्षण संस्था बैजूज, आदित्य बिरला फाइनेंस एवं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ सेवा में त्रुटि को लेकर परिवाद पत्र दाखिल किया था. जिसमें सिने स्टार शाहरुख बैजूज के ब्रांड एंबेसडर हुआ करते थे. श्री खान ने अपने प्रति उत्तर के पारा 4 में कहा है कि उनके और बैजूज के बीच 21 सितंबर 2023 को एग्रीमेंट समाप्त हो गया था. जबकि परिवादी ने 2 जनवरी 2023 को ही आवेदन देकर सदस्यता रद्द करते हुए पैसा वापस लौटने का अनुरोध किया था. ऐसे में श्री खान की परेशानियां बढ़ सकती हैं. गौरतलब है कि परिवादी मनोज कुमार सिंह ने अपनी नाबालिक पुत्री श्रेयशी सिंह के ऑनलाइन क्लास के लिए बैजू”ज शिक्षण संस्था से नामांकन लिया था तथा इसके लिए 10 हज़ार रुपए डाउन पेमेंट किए थे. कंपनी के नियमानुसार पढ़ाई पसंद नहीं आने पर आवेदन देकर रकम वापस लेने का प्रावधान था लेकिन विपक्षियों ने सेवा में त्रुटि करते हुए आवेदन देने के बाद भी राशि लौटाने की जगह उल्टे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से ईएमआई के रूप में 7425 की राशि निकाल लिए. जिससे परिवादी का सिविल खराब होने लगा, बार-बार आवेदन देने के बाद भी विपक्षियों ने परिवादी की राशि को वापस नहीं लौटाया था ऐसे में अन्य कोई विकल्प नहीं पाकर परिवादी ने बैजूज, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एवं सिने स्टार शाहरुख खान के खिलाफ 45 लाख 17,425/ रुपए की क्षतिपूर्ति का परिवाद दाखिल कर दिया. जिसे ग्रहण करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षियों को नोटिस जारी किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAVIRANJAN KUMAR SINGH

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