जिला प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश

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जिला प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश

पटना हाइकोर्ट ने बक्सर जिला स्थित सार्वजनिक तालाब एवं उससे जुड़े आहर-पईन पर हुए कथित अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.

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पटना. पटना हाइकोर्ट ने बक्सर जिला स्थित सार्वजनिक तालाब एवं उससे जुड़े आहर-पईन पर हुए कथित अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुरेंद्र नाथ तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि मौजा परमानपुर (राजस्व थाना संख्या 441) स्थित तालाब, आहर-पईन एवं सार्वजनिक जलनिकासी संरचनाओं पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है. कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इन जलाशयों को अतिक्रमण-मुक्त कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को भी दिया जाय ताकि उनके द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके. कोर्ट को बताया गया कि इस संदर्भ में बक्सर के जिलाधिकारी व डुमरांव के एसडीओ को इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी. कोर्ट को बताया गया कि सार्वजनिक जल स्रोतों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दिशा में कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

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