Buxar News: निर्वाचक सूची पुनरीक्षण को लेकर डीएम ने की बैठक

Updated:
विज्ञापन
Buxar News: निर्वाचक सूची पुनरीक्षण को लेकर डीएम ने की बैठक

जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2025 के तहत निर्वाचक सूची में नामों को पंजीकृत, विलोपन और संशोधन से संबंधित विचार-विमर्श के लिए डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी

विज्ञापन

बक्सर

. जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2025 के तहत निर्वाचक सूची में नामों को पंजीकृत, विलोपन और संशोधन से संबंधित विचार-विमर्श के लिए डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने भाग लिया. नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के आवेदन.

बैठक में बताया गया कि नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के लिए 17 मार्च की बैठक के बाद से 18 अप्रैल तक कुल 1261 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 48 आवेदन अस्वीकृत और 996 स्वीकृत किए गए. इसी तरह विलोपन और संशोधन के आवेदन भी प्राप्त हुए और उनका निष्पादन किया गया. निर्वाचक सूची में पंजीकरण : वर्तमान में निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी के अतिरिक्त एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकता है. बीएलए की नियुक्ति : डीएम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि आयोग के निदेशानुसार सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलए की नियुक्ति का कार्य पूर्ण किया जाए और बीएलओ के समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक अपंजीकृत नामों को निर्वाचक सूची में जोड़ा जाए. मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में अधिक से अधिक निर्वाचकों को मतदान हेतु प्रेरित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Raviranjan Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Raviranjan Kumar Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन