ePaper

Buxar News: स्थायी लोक अदालत का जिलावासियों को मिलेगा लाभ

Updated at : 01 Jun 2025 9:22 PM (IST)
विज्ञापन
Buxar News: स्थायी लोक अदालत का जिलावासियों को मिलेगा लाभ

जिले मे काफी लंबे समय के बाद जिले में लोक अदालत दुबारा शुरू हुआ है. जहां अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत जज एवं सदस्य के रूप में दो लोगों ने योगदान कर लिया है.

विज्ञापन

बक्सर. जिले मे काफी लंबे समय के बाद जिले में लोक अदालत दुबारा शुरू हुआ है. जहां अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत जज एवं सदस्य के रूप में दो लोगों ने योगदान कर लिया है. जिसके बाद जिले वासियों को अब स्थायी लोक अदालत की सुविधा मिलेगा. लोक अदालत का दूसरा प्रकार स्थायी लोक अदालत है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत आयोजित की जाती है. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली स्थायी संस्थाओं के रूप में की गई है. अध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह सदस्य माधव राय व सुनील कुमार सिन्हा योगदान कर लिया है. इसके अन्तर्गत निम्न लोक उपयोगिता सेवा प्रदान किया जाता है. जिसमें वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा डाक, टेलीग्राम या टेलीफोन सेवा किसी स्थापना द्वारा जनता कि शक्ति, रोशनी या पानी कि आपूर्ति लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली वो अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया जाता है, जिससे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थित हो लोक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रायोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करती हैं. यहां, भले ही पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते विवाद किसी अपराध से संबंधित न हो. इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है. यहां यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास मामले का फैसला करने का क्षेत्राधिकार होता है. लोक अदालत मामले की परिस्थितियों, मौखिक बयानों को सुनने के अनुरोध, विवाद का शीघ्र निपटारा आदि पक्षों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को उस तरीके से संचालित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAVIRANJAN KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH

RAVIRANJAN KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन