आर्म्स एक्ट में आरोपित को दो साल की सजा

Published at :10 Sep 2016 7:49 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में आरोपित को दो साल की सजा

कट्टा व कारतूस हुए थे बरामद बक्सर, कोर्ट : आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम दो की अदालत में राजेश कुमार त्रिपाठी ने अभियुक्त जीतन पासवान को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा किया गया, तो एक […]

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कट्टा व कारतूस हुए थे बरामद
बक्सर, कोर्ट : आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम दो की अदालत में राजेश कुमार त्रिपाठी ने अभियुक्त जीतन पासवान को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा किया गया, तो एक माह की अतिरिक्त सजा आरोपित को भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार 18 जून, 2016 को इटाढ़ी थाने की पुलिस शाम साढ़े सात बजे कुकुड़ा मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी बीच पुलिस को देख कर एक व्यक्ति भागने लगा. पुलिस ने व्यक्ति का पीछा कर उसे पकड़ लिया. बाद में तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देशी कट्टा और दो कारतूस बरामद हुआ था.
उसकी पहचान भेलूपुर के जीतन पासवान के रूप में की गयी. थानाध्यक्ष शमीम अहमद द्वारा आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उक्त मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत निष्पादित करते हुए दो माह और 21 दिन में सजा सुनायी गयी है.
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