तीन हत्यारोपितों को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Feb 2016 4:37 AM (IST)
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छुरा व भाले से की थी हत्या बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था पिता ने बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय ने हत्या के मामले में अभियुक्त कामेश्वर नाथ तिवारी, मनोरंजन तिवारी एवं रवि रंजन तिवारी को अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. […]
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छुरा व भाले से की थी हत्या
बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था पिता ने
बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय ने हत्या के मामले में अभियुक्त कामेश्वर नाथ तिवारी, मनोरंजन तिवारी एवं रवि रंजन तिवारी को अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. मामला सात मई ,1997 की है. जब घटना के सूचक जितेंद्र तिवारी अपने पिता राम रहस्य तिवारी के साथ बगेन गोला थाना के भदवर गांव में अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे कि उसी वक्त तीनों अभियुक्त आ धमके तथा जोर-जोर से गाली गलौज करने लगे.
इसका पीडि़तों ने विरोध किया, लेकिन अभियुक्तों ने मारपीट शुरू कर दी तथा चाकू एवं भाला से राम रहस्य तिवारी पर हमला कर दिया, जिससे उनके पेट एवं गले में गंभीर चोट लगी थी.इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के क्रम में मौत हो गयी थी. घटना का कारण पीडि़त के पुत्री के साथ छेड़छाड़ था, जिसका उन्होंने विरोध किया था. न्यायालय ने अभियुक्त कामेश्वर तिवारी एवं रवि रंजन तिवारी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाया था.
जबकि मनोरंजन तिवारी को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया था. सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.जुर्माना की राशि नहीं भरने पर अभियुक्तों को तीन माह और जेल में बिताना पड़ेगा.
अलग-अलग घटनाओं में दो ने किया समर्पण : बक्सर, कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में कृष्णाब्रह्म थाना के साधु गोस्वामी एवं रीपू यादव ने समर्पण किया है.
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